- एनआईए कोर्ट के आदेश पर यूएपीए के तहत संपत्ति कुर्क।
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बुधवार (17 जून, 2026) को बड़ी कार्रवाई करते हुए बारामूला जिले के एक आरोपी की दो संपत्तियां कुर्क कर ली. ये कार्रवाई पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश मामले में की गई है, जिसमें आरोपी का संबंध हिज्बुल मुजाहिदीन (HM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से बताया गया है.
एनआईए की जांच में क्या हुआ खुलासा?
NIA के मुताबिक, आरोपी शाहीन अहमद लोन पाकिस्तान से LoC के रास्ते हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी में शामिल था. जांच में सामने आया कि वो इन हथियारों और विस्फोटकों को कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकियों तक पहुंचाने का काम करता था, ताकि आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके.
एजेंसी की जांच में ये भी पता चला कि शाहीन अहमद लोन आतंकियों को फंडिंग उपलब्ध कराने और उनके लिए धनराशि के लेन-देन में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा था. NIA ने उसे सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और मार्च 2021 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले की सुनवाई फिलहाल जम्मू स्थित NIA की विशेष अदालत में चल रही है.
NIA स्पेशल कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
जम्मू स्थित NIA ने विशेष अदालत के आदेश पर UAPA की धारा 33(1) के तहत यह कार्रवाई की. कुर्क की गई संपत्तियां बारामूला जिले के कनीस्पोरा गांव में स्थित है. इनमें 7.5 मरला जमीन पर बना एक रिहायशी मकान और 6 मरला जमीन का एक प्लॉट शामिल है.
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