Atul Subhash Suicide Case: अतुल सुभाष सुसाइड मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को निकिता सिंघानिया के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) रद्द करने की याचिका खारिज कर दी. जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने अतुल सुभाष की पत्नी की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि एफआईआर में सुसाइड के लिए उकसाने को लेकर सभी बाते बताई गई हैं. बेंच और क्या ही देख सकती है?
जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया ने कहा कि आप जांच क्यों नहीं करवाना चाहती?
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