Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकी गतिविधियों में शामिल एक डॉक्टर, एक पुलिसकर्मी सहित चार सरकारी कर्मचारियों को बुधवार (22 नवंबर 2023) को नौकरी से बर्खास्त कर दिया. सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में डॉक्टर निसार-उल-हसन, कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट, प्रयोगशाला कर्मी अब्दुल सलाम राठेर और टीचर फारुख अहमद मीर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत बर्खास्त कर दिया.
इन लोगों पर आरोप है कि ये अपने पदों पर रहते हुए देश विरोधी अभियानों में आतंकियों को संरक्षण देने वाले तंत्र का हिस्सा थे और उसी के लिए काम कर रहे थे. आरोप हैं कि ये आतंकियों को संरक्षण, सूचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण, भर्ती जैसे कामों को करने में मदद दे रहे थे.
J&Ok authorities terminates 4 authorities workers from service by way of sub-clause (c) of the proviso to clause (2) of Article 311 of the Structure of India. The 4 workers embody a physician, a police constable, a trainer, and a lab bearer within the greater training… pic.twitter.com/djbTg3hSpU
— ANI (@ANI) November 22, 2023
आदेश में क्या लिखा है?
जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर इन कर्मचारियों के खिलाफ प्रस्तुत किए गये सभी तथ्यों, जानकारियों से संतुष्ट हैं और इनके एक्शन के खिलाफ इन पर कार्रवाई करने की मंजूरी देते हैं.
तीन सालों में बर्खास्त किए गये 50 से अधिक लोग
अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने संविधान की धारा 311 (2) (सी) का इस्तेमाल करते हुए 50 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त किया है. ये लोग कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की मदद कर रहे थे, आतंकवादियों की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, धन जुटा रहे थे और अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे.
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