भारतीय सेना ने अपना नया ड्रेस कोड जारी किया है. पहली बार इस ड्रेस कोड में भारतीय परिधानों को शामिल किया गया है, जिसमें पुरुष सैन्य अधिकारियों के लिए हाफ-जैकेट से लेकर महिला अधिकारियों के लिए सलवार-सूट और साड़ी को शामिल किया गया है. लेकिन ये भारतीय परिधान, सेना और सरकार के रिसेप्शन कार्यक्रमों के लिए मान्य होंगे. अन्यथा, सैन्य आयोजन और ऑपरेशन एरिया के लिए वर्दी पहनी अनिवार्य है.
भारतीय सेना की एडजुटेंट ब्रांच ने 174 पन्नों को नया मैन्युल निकाला है, जिसे आर्मी यूनिफॉर्म-2026 का नाम दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सेना ने अंग्रेजों से जुड़े प्रतीकों को हटाने की दिशा में नया ड्रेस कोड जारी किया है. अभी तक सेना की ऑफिसर्स मैस और रिसेप्शन कार्यक्रमों में अधिकारियों के लिए पैंट-शर्ट (या सूट) पहनना अनिवार्य था. लेकिन अब बंद-गला (बंडी-जैकेट) और हाफ-जैकेट (मोदी जैकेट) भी पहनकर अधिकारी रिसेप्शन कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं
भारतीय सेना के लिए अलग-अलग तरह की वर्दी
भारतीय सेना में अधिकारियों के लिए आधा दर्जन से ज्यादा यूनिफॉर्म हैं. इनमें सर्दी और गर्मी के हिसाब से लेकर पीस-स्टेशन (शांतिपूर्ण क्षेत्र) और ऑपरेशन एरिया के लिए अलग-अलग वर्दी हैं. नए मैनुअल में वर्दी से रॉयल-पाउच हटा दिया गया है. साथ में सैन्य समारोह में कमांडेंट को यूनिफॉर्म के साथ तलवार रखने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. नए मैन्युल में महिला अधिकारियों को हल्के रंग के सलवार-सूट और साड़ी पहनने की इजाजत दी गई है. लेकिन महिला अधिकारियों के लिए स्लीवलेस कुर्ता और कुर्ते के नीचे कैजुएल पजामा को पहनने की मनाही है. वर्दी पहनने के दौरान भी महिला अधिकारियों को लिपस्टिक और नाखूनों पर नेल-पॉलिश लगाने की इजाजत नहीं होगी. लेकिन शादी-शुदा महिला अधिकारी, मांग में सिंदूर लगा सकती हैं. लेकिन ये सिंदूर ऐसा होगा कि महिला अधिकारियों के बैरट (यानी सैन्य कैप) से बाहर नहीं दिखाई दे सकता है.
8 साल बाद नया ड्रेस मैनुअल जारी
सेना ने करीब 8 साल बाद अपना ये नया ड्रेस मैनुअल जारी किया है. हालांकि, कुछ साल पहले, सेना ने अपनी नई डिजिटल यूनिफॉर्म जारी की थी, ताकि आसानी से मार्केट में उपलब्ध ना हो सके. क्योंकि ओलिव कलर वाली वर्दी आसानी से बाजार में मिल जाती थी. जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा सेना की वर्दी पहनकर हमले की घटनाओं को अंजाम देने के बाद रक्षा मंत्रालय ने यूनिफॉर्म को लेकर सख्त नियम जारी कर दिए हैं. बाजार में किसी भी दुकान पर ना तो सेना की यूनिफॉर्म बेची जा सकती है और ना ही कोई खरीद सकता है. ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. नए मैन्युअल में महिला और पुरुष, दोनों ही अधिकारियों को पहले की तरह शरीर पर टैटू रखने पर पूरी तरह रोक होगी. पुरुष सैनिकों के दाढ़ी रखने पर रोक रहेगी (स्पेशल फोर्सेज को छोड़कर). इसके अलावा मूंछों का साइज तक जारी किया गया है.
ये भी पढ़ें: Noida International Airport: जेवर एयरपोर्ट से उड़ी पहली कमर्शियल फ्लाइट, किसान बने पहले यात्री; बोले- ‘बचपन का सपना…’



