Journalist Soumya Vishwanathan Murder Case Delhi Saket Court Reserves Order On Sentence For Nov 25 

Journalist Soumya Vishwanathan Murder Case Delhi Saket Court Reserves Order On Sentence For Nov 25 


Soumya Vishwanathan Murder Case: दिल्ली की महिला टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन (Soumya Vishwanathan) हत्‍याकांड के मामले में आज शुक्रवार (24 नवंबर) को साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई. साकेत कोर्ट (Saket Court) ने दोष‍ियों को सजा देने के फैसले को सुरक्ष‍ित रख ल‍िया है. कोर्ट की तरफ से कल शन‍िवार (25 नवंबर) को दोष‍ियों की सजा का ऐलान दोपहर 2:30 बजे क‍िया जाएगा. 

डीएलएसए (DLSA) और जेल ऑथरिटी की ओर से साकेत कोर्ट में र‍िपोर्ट जमा करवाई गई है. करीब 15 साल के लंबे वक्‍त के बाद कोर्ट ने इस मामले में सभी पांचों लोगों को दोषी करार दिया था. इनमें से चार लोगों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मालिक, अजय कुमार को कोर्ट ने हत्या का दोषी करार दिया था. वहीं, न‍िचली अदालत ने अजय सेठी को हत्या का दोषी नहीं माना था. कोर्ट ने अजय सेठी को भारतीय दंड संह‍िता (IPC) की धारा 411 के तहत दोषी करार दिया था.    

मामले का खुलासा करने में पुलिस को लगा था 6 माह का वक्‍त 
  
बता दें टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुई थी. उस वक्‍त सौम्या नाइट शिफ्ट करके ऑफ‍िस से अपने घर लौट रही थीं. पुलिस को सौम्या की लाश उनकी कार में बरामद की थी. इस हत्‍याकांड की अहम बात यह भी है क‍ि इसका खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 माह का वक्‍त लग गया था.  

मार्च 2009 से हिरासत में हैं पांचों आरोपी 
 
पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था. हत्या के सिलसिले में 5 लोगों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया जोक‍ि मार्च 2009 से हिरासत में हैं. पुलिस ने आरोपियों पर मकोका लगाया था. मलिक और 2 अन्य आरोप‍ियों रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या मामले में दोषी करार दिया जा चुका है. 

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