Supreme Court Information: सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी डॉक्टरों के समान वेतन के हकदार नहीं हैं. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज की पीठ ने कहा, “हमने 26 अप्रैल 2023 के फैसले और आदेश का अध्ययन किया है, जिसकी समीक्षा करने की मांग की गई है. फैसले में कोई गलती नहीं है, इसलिए इसकी समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं है. “



