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Karnataka Former Minister And BJP MLA Ramesh Jarkiholi Booked For Defaulting On 439.07 Crore Loan Repayment


FIR Towards BJP MLA Ramesh Jarkiholi: लोन डिफॉल्ट के आरोप में पूर्व मंत्री और गोकक से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक रमेश जारकीहोली के खिलाफ विश्वेश्वरपुरम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार, कर्नाटक राज्य सहकारी एपेक्स बैंक के प्रबंधक राजन्ना की ओर से शुक्रवार को दायर की गई शिकायत में जारकीहोली पर धोखाधड़ी के इरादे से बैंक से लिए लोन को न चुकाने का आरोप लगाया गया है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईआर में सौभाग्य शुगर्स लिमिटेड के अध्यक्ष रमेश जारकीहोली, निदेशक वसंत वी पाटिल और प्रबंध निदेशक शंकर ए. पावाडे से जुड़े वित्तीय लेनदेन का जिक्र किया गया है. इसमें बताया गया है कि बेलगावी जिले के गोकक फॉल्स रोड पर स्थित इस फैक्ट्री की स्थापना, विस्तार और रखरखाव के लिए तीनों ने कर्नाटक राज्य सहकारी एपेक्स बैंक के हेड ऑफिस से लोन लिया था.

विधायक की कंपनी पर कितना लोन है बकाया?

शिकायत के अनुसार, कंपनी ने बैंक की ओर से निर्धारित शर्तों को मानते हुए 7 दिसंबर 2013 से 31 मार्च 2017 के बीच में 232.88 करोड़ रुपये का लोन लिया. कंपनी पर अब लोन का 439.07 करोड़ रुपये बकाया है, जिसे विधायक चुका नहीं रहे हैं.

सीआईडी को जांच सौंपने की तैयारी में पुलिस

विश्वेश्वरपुरम पुलिस निरीक्षक धर्मेंद्र का कहना है, “शिकायत के बाद रमेश जराकिहोली, वसंत वी. पाटिल और शंकर पावड़े के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 34 (सामूहिक आपराधिक इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला करोड़ों रुपये का है और सरकार से अनुमति मिलने के बाद पुलिस विभाग इस मामले को सीआईडी जांच के लिए सौंप देगा.”

लोन मिलते ही सभी बड़े पदों से हटने का भी आरोप

बैंक की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया कि लोन लेते वक्त जारकीहोली सौभाग्य लक्ष्मी शुगर्स लिमिटेड में प्रमुख पदों पर थे, लेकिन लोन मिलते ही वह इन पदों से हट गए. एफआईआर में कहा गया है कि जारकीहोली ने कर्नाटक राज्य सहकारी एपेक्स बैंक की ओर से निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए कंपनी को मैनेज करने के लिए गलत व्यक्तियों को नियुक्त किया.

बिना बैंक को बताए बदल दिया प्रबंध निदेशक

शिकायत में ये भी कहा गया है कि बैंक की शर्तों के मुताबिक, कर्ज चुकाने तक कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और निदेशक मंडल को बैंक की अनुमति के बिना नहीं बदला जाना चाहिए था, लेकिन आरोपी ने इस शर्त का भी उल्लंघन किया. पुलिस का कहना है कि बैंक के आरोपों के आधार पर रमेश जारकीहोली, वसंत वी पाटिल और शंकर पावाडे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

फिलहाल मामले की जांच चल रही है. हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने विधायक रमेश जारकीहोली से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

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