delhi excise policy Case Delhi High court stay on CM Arvind Kejriwal Bail from Rouse Aveneue Court ED opposing bail

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Delhi High Court Hearing on Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने ये रोक ईडी की ओर से जमानत खारिज करने को लेकर दायर याचिका की सुनावई के दौरान लगाई है.

कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई होने तक निचली अदालत के फैसले पर रोक लगी रहेगी. यानी केजरीवाल तब तक जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देते हुए कहा कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.

केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी भी

अदालत में ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू, जबकि केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें रखीं. मामले की सुनवाई जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने की.

क्या कहा ईडी ने

ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें निचली अदालत में दलीलें रखने का मौका नहीं मिला. इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा- “आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं. शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए.”

ASG एसवी राजू: “एक केस है, जिस पर मैं तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा हूं. आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है. शर्तें पता नहीं हैं. हमें जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया. मैंने कहा कि मुझे अपनी दलीलें पूरी करने दी जाएं. मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई. मेरी दलीलें कम कर दी गईं.”

विक्रम चौधरी (केजरीवाल के वकील): “क्या सात घंटे की दलीलें काफी नहीं हैं. किसी को शालीनता से भी कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए.”

ASG एसवी राजू: सरकारी वकील को एक मौका दिया जाना चाहिए. वह मौका नहीं दिया गया. रोक लगाने की मेरी अपील पर भी विचार नहीं किया गया. मैं यह आरोप पूरी गंभीरता से लगा रहा हूं. आदेश पर रोक लगाई जाए. मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो.”

विक्रम चौधरी: “यह हैरानी की बात है. वे शालीनता से कुछ स्वीकार नहीं कर सकते. ईडी के साथ यही समस्या है.”

अभिषेक मनु सिंघवी: क्या मैं कुछ कह सकता हूं?

ASG एसवी राजू: “आप तब मौजूद नहीं थे”

अभिषेक मनु सिंघवी: “शोर-शराबा और गरमागरमी से कोई समस्या हल नहीं होने वाली. सुप्रीम कोर्ट के 10 फैसले हैं कि जमानत रद्द करना, जमानत देने से बिल्कुल अलग है.”

ASG एसवी राजू: “इस बीच जमानत पर रोक लगनी चाहिए.”

हाईकोर्ट: “फाइल आने दीजिए. हमने अभी अंतिम आदेश नहीं दिया है. फाइल 10-15 मिनट में मेरे पास आ जाएगी. उसके बाद आप दलीले दे सकते हैं. केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा.”

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