Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष मामले का रखेंगे.
कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (20 जून, 2024) को ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल दी थी. इस दौरान विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का ईडी के अनुरोध को खारिज कर दिया था. केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल से रिहा किया जा सकता है.
किसने क्या दलील दी?
कोर्ट ने गुरुवार (20 जून, 2024) को दिन में ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. इस दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने दलील दी थी कि दिल्ली शराब नीति से हुए कथित कमाई और अन्य आरोपियों के साथ केजरीवाल के संबंध स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल के वकील ने इसके जवाब में कहा कि इनके पास सबूत नहीं हैं.
अरविंद केजरीवाल को कितने दिन बाद मिली जमानत?
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. लोकसभा चुनाव में प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दस मई को एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी. केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बाद से वो जेल में हैं.



