Rajpal Yadav Jail: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने सातों मामले में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। सातों मामलों में राजपाल यादव को तीन तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि राजपाल यादव के लिए राहत की बात ये है कि उन्हें 21 महीने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही जेल में काटने होंगे।

राजपाल यादव पर जुर्माना
इसके साथ ही कोर्ट ने राजपाल यादव पर सातों मामलों में अलग-अलग 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस राशि में से 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे, जबकि 25 हजार रुपये सरकार के खाते में जमा होंगे। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यदि राजपाल यादव तय समय में जुर्माने की रकम जमा नहीं करते हैं तो हर मामले में छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यानी जुर्माना न भरने की स्थिति में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
पत्नी राधा यादव पर भी जुर्माना
इस मामले में राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उन्हें सातों मामलों में 5 लाख 51 हजार 380 रुपये शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरती हैं तो उन्हें तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी।
क्यों मिली राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव पहले ही करीब 2.25 करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं। इसी को देखते हुए अदालत ने उनके ऊपर लगाई गई जुर्माने की राशि में कुछ कमी की। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि इससे उनकी दोषसिद्धि पर कोई असर नहीं पड़ेगा।



