Delhi Excessive Court docket: दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला की उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक देने से इंकार कर दिया है. उन्होंने कहा, आपने जो आरोप लगाकर अपनी पत्नी से तलाक मांगा था उसकी पर्याप्त वजहें मौजूद नहीं हैं इसलिए हम तलाक की मंजूरी नहीं दे सकते हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा उमर अब्दुल्ला, पायल अब्दुल्ला द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता के किसी भी कृत्य को साबित करने में विफल रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालत के निष्कर्ष से भी सहमति जताई है. हाईकोर्ट ने कहा कि उनको फैमली कोर्ट के फैसले में कोई कमी नजर नहीं आती है. फैमिली कोर्ट ने उमर से अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक दिलाने से इनकार कर दिया था.



