‘शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए’, दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ी याचिका की खारिज

‘शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए’, दिल्ली हाई कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ी याचिका की खारिज


Delhi High Court Latest News: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (29 अक्टूबर 2024) को रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के पास ज्ञापन देने के लिए कहा है. गृह मंत्रालय से ज्ञापन पर कानून के मुताबिक जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए कहा गया है. 

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है. आपको पहले उचित अथॉरिटी के पास जाना चहिए था, लेकिन आप सीधा कोर्ट आ गए. यह हम तय नहीं कर सकते हैं. यह पॉलिसी डिसीजन का मामला है.

‘यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला’

दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि कोर्ट नागरिकता नहीं दे सकता है, नागरिकता देने का काम सरकार का है. यह कोई छोटा-मोटा नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मामला है. यह सुरक्षा से भी जुड़ा मामला भी है, आपको देखना चहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने असम एकॉर्ड में क्या फैसला दिया है.