फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार (13 दिसंबर 2024) को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उन्हें नामपल्ली अदालत में पेश किया गया, जहां से अभिनेता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया. इस बीच अल्लू अर्जुन की ओर से हाईकोर्ट में मामले को खत्म करने के लिए याचिका दाखिल की गई. इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दे दी.
हालांकि, जमानत के बावजूद शुक्रवार को अभिनेता अल्लू अर्जुन जेल से घर नहीं लौट सके हैं. जानकारी के मुताबिक, तकीनीकी दिक्कतों के चलते अल्लू अर्जुन की रिहाई का आदेश जेल नहीं पहुंच सका. इसकी वजह से अब अभिनेता की रिहाई शनिवार (14 दिसंबर 2024) को होने की उम्मीद है. जानकारी के अनुसार, अल्लू अर्जुन शनिवार को सुबह 7 से साढ़े 7 बजे के बीच जेल से बाहर आ सकते हैं.
किन शर्तों के साथ कोर्ट ने दी जमानत के आदेश?
तेलंगाना हाई कोर्ट ने चार सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी है. इसके लिए कुछ शर्ते भी रखी हैं:
- याचिकाकर्ता-आरोपी संख्या एल 1 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष रु.5,0000/- की राशि का निजी बॉन्ड भरें.
- जांच अधिकारी को जांच जारी रखने का निर्देश दिया जाता है.
- याचिकाकर्ता-आरोपी संख्या एल जांच में सहयोग करेगा और वह किसी भी तरह से चल रही जांच या गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास नहीं करेगा.
- संबंधित जेल अधीक्षक और संबंधित पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाए.
- रजिस्ट्री को इस आदेश को संबंधित जेल अधीक्षक और संबंधित पुलिस आयुक्त को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है.
जिस मामले में अल्लू अर्जुन जेल में हैं, आखिर वो है क्या?
फिल्म पुष्पा 2: द रूल 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. एक दिन पहले यानी 4 दिसंबर को फिल्म का प्रीमियर शो रात 9.30 बजे से दिखाया गया था. हैदराबाद के संध्या थिएटर में एक बेनिफिट शो भी आयोजित किया गया. दिलसुखनगर के रहने वाले भास्कर अपनी पत्नी रेवती (35), बेटे श्रीतेजा (9) और बेटी संविका के साथ वहां आई थीं. इस मौके पर अल्लू अर्जुन थिएटर पहुंचे. पुलिस का कहना है कि थिएटर में भगदड़ और हाथापाई की वजह से रेवती और श्रीतेजा सांस नहीं ले पा रही थीं. इस घटना में जहां रेवती की मौत हो गई, वहीं श्रीतेजा गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
चिक्कडपल्ली पुलिस ने इस महीने की 5 तारीख को मामला 376/2024 दर्ज किया था. चिक्कडपल्ली पुलिस ने इस मामले में संध्या 70 मिमी थिएटर के मालिक और कर्मचारियों के साथ अल्लू अर्जुन और उनके सुरक्षा कर्मियों को A1 के रूप में नामित किया. इस मामले में संध्या थिएटर के मालिक, मैनेजर और निचली बालकनी प्रभारी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अल्लू अर्जुन को आज (13 दिसंबर 2024) पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
कोर्ट में अल्लू अर्जुन की ओर से क्या दलील दी गई?
तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस अधिनियम की धारा 105, 118(1) सहपठित 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में अल्लू अर्जुन की ओर से जमानत याचिका डाली गई. अभिनेता के वकीलों में कोर्ट में दलील दी कि अभिनेता शाहरुख खान की एक फिल्म के दौरान भी ऐसा हादसा हुआ था और उन्हें बेल दे दी गई थी, इस मेरिट पर अल्लू अर्जुन को भी बेल दी जानी चाहिए.
अल्लू अर्जुन के वकील ने अदालत में शाहरुख खान की फिल्म रईस की भगदड़ के बारे में बताया कि बॉलीवुड अभिनेता ने भी स्टेशन पर कपड़े फेंके थे, जिसके बाद भगदड़ मच गई थी. उस मामले में शाहरुख खान को उस घटना का जिम्मेदार नहीं माना गया था. अल्लू अर्जुन के वकील ने बताया कि हर कोई ये बात जानता था कि अल्लू अर्जुन वहां जा रहे हैं. यहां तक की पुलिस को भी ये बात पता थी. इतना ही नहींं वकील ने पुलिस के इस दावे को भी खारिज कर दिया, जिसमें ये कहा गया था कि अल्लू अर्जुन को स्क्रीनिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.
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