IYC Chief Will get Relief: भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवास की अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है. असम यूथ कांग्रेस की पूर्व नेता ने श्रीनिवास के खिलाप उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को मंजूर कर दिया था.
इस मामले में श्रीनिवास की तरफ से पुलिस को किए गये सहयोग को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उनकी जमानत को अंतरिम से तब्दील करते हुए स्थाई कर दिया है.गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने मई में असम प्रदेश युवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष द्वारा दर्ज मामले में श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन पर मानसिक पीड़ा पहुंचाने का आरोप लगाया गया था.
क्या था पूरा मामला?
शीर्ष अदालत ने 17 मई को असम सरकार को नोटिस जारी कर 10 जुलाई तक याचिका पर जवाब मांगा था. उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा, ‘हमने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए शिकायतकर्ता के बयान का भी अध्ययन किया है, जिसे अभियोजन पक्ष ने बहुत विनम्रता से हमारे सामने रखा है. हम इस स्तर पर इसके बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि इसका मुकदमे में पक्षकारों के अधिकारों पर फिर से असर पड़ सकता है.’
पीठ ने अपने पहले के आदेश में कहा था,’प्रथम दृष्टया, प्राथमिकी दर्ज करने में हुई लगभग दो महीने की देरी को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में याचिकाकर्ता अंतरिम सुरक्षा का हकदार है.’ न्यायालय ने श्रीनिवास को जांच में सहयोग करने और 22 मई को पुलिस के सामने पेश होने और उसके बाद जब भी बुलाया जाए, पेश होने को कहा था. इसने उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया था.
ये भी पढ़ें: ‘राजस्थान में गहलोत के दिन खराब’, RRTS के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, बताया मेरा बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बीता

Rajneesh Singh is a journalist at Asian News, specializing in entertainment, culture, international affairs, and financial technology. With a keen eye for the latest trends and developments, he delivers fresh, insightful perspectives to his audience. Rajneesh’s passion for storytelling and thorough reporting has established him as a trusted voice in the industry.