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Sharad Pawar NCP Approaches Supreme Court Directives Speaker Action Against Rebel MLAs


NCP in Supreme Court: शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) पाला बदलने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है. उसने सु्प्रीम कोर्ट से मांग की है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए, जिन्होंने पाला बदलकर अजित पवार का साथ देने का फैसला किया है. विधायकों के इस कदम की वजह से एनसीपी भी दो गुटों में बंट गई हैं, जिसमें एक गुट अजित के साथ है.

एनसीपी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है. शरद पवार गुट वाली एनसीपी के जरिए ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब चुनाव आयोग ने अजित पवार की एक याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है. इस याचिका में अजित ने एनसीपी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा किया है. एनसीपी से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर भी दो गुट हो चुके हैं. इन गुटों को शिवसेना यूबीटी और बालासाहेब की शिवसेना के तौर पर जाना जाता है. 

सितंबर में दायर की गई याचिका

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीपी के सूत्रों ने बताया कि हमारी पार्टी (शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी) की ओर से महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है. हमने इसमें स्पीकर को विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है. स्पीकर के सामने हमने 2 जुलाई को एक याचिका दायर की थी. तीन महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और उन्होंने अभी तक हमारी याचिका पर विधायकों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. 

विधायकों के खिलाफ तीन याचिकाएं

एनसीपी ने बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ तीन याचिकाएं दायर कीं. पहली याचिका अजित पवार समेत नौ विधायकों के खिलाफ, दूसरी याचिका 20 विधायकों के खिलाफ और तीसरी याचिका 11 विधायकों के खिलाफ दायर की गई थी. सूत्रों ने बताया कि याचिका का मकसद हमारे केस में तेजी लाना है. हमें इस बात का डर है कि स्पीकर अजित गुट के पक्ष में फैसला दे सकते हैं. अगर स्पीकर का फैसला हमारे खिलाफ आता है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाने में मदद मिलेगी, ताकि विधायकों को अयोग्य घोषित करवाया जा सके. 

यह भी पढ़ें: अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग में कहा, ’42 विधायक और 2 सांसद हमारे साथ’, शरद पवार के वकील बोले- फर्जी हैं दावे

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