कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने मंगलवार (20 फरवरी) को राहुल गांधी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने रांची की सिविल कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ इस मामले में दायर शिकायतवाद पर संज्ञान लिए जाने को चुनौती दी थी.
राहुल गांधी ने हाई कोर्ट से इस केस को निरस्त करने का आग्रह किया था. यह मामला राहुल गांधी की ओर से वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है.
माफी नहीं मांगे जाने पर दर्ज हुआ मुकदमा
इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए बीजेपी नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था. इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनकी ओर से अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था. माफी नहीं मांगे जाने पर उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था.
यूपी में भी हुई थी ऐसे ही मामले में राहुल गांधी की पेशी
वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के ही एक अन्य मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को सुल्तानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत दे दी. एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता की जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
अन्य मामले में मिली जमानत
वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव के समक्ष पेश हुए और ‘बेल बॉन्ड’ भरने के बाद उन्हें जमानत मिल गई. कोर्ट में करीब 15 मिनट रहने के बाद राहुल गांधी अदालत से निकल गए. मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी. कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था.
विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे वो आहत हुए.
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