<p type="text-align: justify;"><robust>Indian Prison Justice System:</robust> गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (11 अगस्त) को लोकसभा में तीन बिल पेश किए. इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल हैं. बिल पेश करते हुए गृहमंत्री ने सदन में कहा कि अब अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून बदले जाएंगे.</p>
<p type="text-align: justify;">उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है, न कि सजा देना. जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा, उन कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा और उन्हें मजबूत करना था. गृहमंत्री ने कहा, नए कानून आने के बाद राजनीतिक रसूख रखने वाला कोई भी शख्स सजा से नहीं बच सकेगा.</p>
<p type="text-align: justify;"><robust>किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा</robust><br />गृहमंत्री ने कहा, ’बिहार से ऐसे कई मामले सामने आए है, जहां ऐसे लोग सजा से बच गए, लेकिन अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. इसका प्रावधान भी कानून में लाया गया है.’ बता दें कि उनका इशारा संभवत: आनंद मोहन की तरफ था. हाल ही में उन्हें कोर्ट से राहत मिली थी. </p>
<p type="text-align: justify;"><robust>महिला के खिलाफ अपराध करने पर कड़ी सजा</robust><br />गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड को और अधिक कठोर करने के प्रावधान किए गए हैं. अब महिलाओं के साथ गैंगरेप करने पर 20 साल की सजा होगी. वहीं, 18 साल से कम की लड़की से रेप करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है.</p>
<p type="text-align: justify;"><robust>राजद्रोह कानून खत्म</robust><br />इस दौरान उन्होंने राजद्रोह कानून हटाने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजद्रोह का स्थान नहीं है. मोदी सरकार ने राजद्रोह के कानून को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. इसके अलावा मंत्री ने सदन को बताया कि सेशन कोर्ट द्वारा आरोपी को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और सजा सुनाई जाएगी.</p>
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