Veer Savarkar Defamation Case: हाल ही में राहुल गांधी के कथित भड़काऊ और वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान पर दर्ज केस के संबंध में सुनवाई करते हुए लखनऊ की कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर दिया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को 10 जनवरी, 2025 को पेश होने का आदेश दिया है.
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, लखनऊ की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत अपराध के लिए तलब किया है. वकील नृपेंद्र पांडेय ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को “अंग्रेजों का नौकर” और “पेंशन लेने वाला” कहा था.
‘द्वेष फैलाने की मंशा से दिया बयान’
नृपेंद्र पांडेय ने कहा था कि यह बयान समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाने की मंशा से दिया गया था. इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पत्रक भी पत्रकारों के बीच बांटे गए थे, जो विपक्षियों की ओर से योजनाबद्ध तरीके से किया गया कृत्य दर्शाता है.
क्या था राहुल गांधी का बयान
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नवंबर, 2022 में वीर सावरकर को लेकर बयान में दावा किया था कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी. सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वह उनके गुलाम रहना चाहते हैं. डर के कारण सावरकर ने माफीनामा पर साइन किये और महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ धोखा किया था.
इसके पहले दिए थे जांच के आदेश
लखनऊ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत वकील नृपेंद्र पांडे की ओर से दायर इसी याचिका पर जांच के आदेश दिए थे. कोर्ट ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन को एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की ओर से मामले की जांच करने का निर्देश दिया.
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