Afzal Ansari Disqualification: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि को सशर्त निलंबित किए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार (11 जनवरी) को अंसारी की अयोग्यता को रद्द कर दिया.
शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में अंसारी की सजा को निलंबित करते हुए कहा था कि अंसारी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे. उन्हें लोकसभा में मतदान में भाग लेने या भत्ते और आर्थिक लाभ लेने का भी अधिकार नहीं होगा.
सांसद के रूप में अंसारी का दर्जा बहाल कर दिया गया है लेकिन अधिकार कम कर दिए गए हैं. वह संसद के आगामी बजट सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे.
लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
अधिसूचना में कहा गया, ”भारत के सुप्रीम कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के मद्देनजर, अफजाल अंसारी की अयोग्यता (1 मई, 2023 को अधिसूचित)… भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों के अनुरूप और आगे की न्यायिक घोषणा तक लागू नहीं होगी.”
शीर्ष अदालत ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत 2007 के एक मामले में अंसारी की दोषसिद्धि को सशर्त रूप से निलंबित कर दिया था और कहा था कि उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र विधायिका में अपने वैध प्रतिनिधित्व से वंचित रहेगा क्योंकि वर्तमान लोकसभा के शेष कार्यकाल को देखते हुए चुनाव नहीं कराया जा सकता.
गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं कराया जा सकता उपचुनाव?
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने एक के मुकाबले दो से सुनाए गए बहुमत के फैसले में निर्देश दिया था कि गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में तब तक जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के अनुसार उपचुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी जब तक हाई कोर्ट दोषसिद्धि के खिलाफ अंसारी की अपील पर फैसला नहीं करता.
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