Karnataka Information: जेडीएस के एकमात्र सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रज्वल के चुनाव को अमान्य घोषित करने के पहले के आदेश पर स्टे लगाने की अर्जी खारिज कर दी. एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट में 1 सितंबर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को हासन निर्वाचन क्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत को अमान्य करार दिया था. उच्च न्यायालय ने उन्हें चुनावी कदाचार का दोषी पाते हुए भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया संचालन नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था. यही नहीं हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनावी कदाचार के लिए प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना (विधायक और पूर्व मंत्री) और भाई सूरज रेवन्ना (एमएलसी) के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
प्रज्वल ने छिपाई थी कई जानकारियां
प्रज्वल के खिलाफ जो याचिका डाली गई थी उसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने कदाचार के साथ-साथ प्रज्वल की ओर से संपत्ति की घोषणा न करने का भी दोषी पाया था. उन पर कई बेनामी संपत्ति होने का भी आरोप लगा था.
जिसने डाली थी याचिका, वह अब जेडीएस में
प्रज्वल रेवन्ना के चुनाव को चुनौती देने वाले दो याचिकाकर्ताओं में से एक ए. मंजू हैं. हालांकि उन्होंने रेवन्ना के स्टे वाली अपील का विरोध नहीं किया. 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मंजू बीजेपी के टिकट पर प्रज्वल के खिलाफ चुनाव लड़ी थीं. पर अब वह जेडीएस में हैं और विधायक भी हैं.
मंजू को इसलिए नहीं घोषित किया विजयी
प्रज्वल के चुनाव को अमान्य करार देने के बाद जब दूसरे नंबर पर रही प्रत्याशी मंजू को विजयी घोषित करने की बात सामने आई तो हाईकोर्ट ने इस अनुरोध को इसलिए खारिज कर दिया, क्योंकि मंजू खुद ‘भ्रष्ट आचरण में संलिप्त थी.
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