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NIA On Indian Mujahideen: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने आतंकवादी साजिश के आरोप में गुरुवार (27 अक्टूबर 2023) को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य सैयद मकबूल को 10 साल कैद की सजा सुनाई. मकूबल को यह सजा 2012 में एक मामले में दी गई है जिसमें उसने बाकी सदस्यों के साथ मिलकर एक आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया था.
एनआईए की विशेष अदालत ने बीते महीने 22 सितंबर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) की विभिन्न धाराओं के तहत उसको दोषी पाया था. गुरुवार को एनआईए के प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि इस मामले में कुल 11 लोगों पर उन्होंने मुकदमा चलाया था जिसमें मकबूल पांचवा व्यक्ति है जिसको एनआईए सजा दिलाने में कामयाब हो सकी है.
इन चार आतंकियों को ठहराया जा चुका है दोषी
इससे पहले आतंकी गतिविधियों में दोषी पाये जाने को लेकर 12 जुलाई को चार लोगों दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान को दोषी पाया गया था. इसके साथ ही उनको 10 साल कैद की सजा भी सुनाई गई थी. एनआईए के प्रवक्ता के मुताबिक महाराष्ट्र के नांदेड़ में इन आतंकियों ने 2012 में एक आतंकी गतिविधि में लिप्त पाने की वजह से 28 फरवरी, 2013 को गिरफ्तार किया गया था.
रियाज भटकल और इमरान खान से थे संबंध
एनआईए ने बताया कि इन आतंकियों से जांच में पता चला कि इन आतंकियों के पाकिस्तान में रहने वाले रियाज भटकल और भारत में रहने वाले इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख सदस्यों के साथ गहरे ताल्लुकात थे और उनकी वजह से ही वह आतंकी गतिविधियों की योजनाओं के लिए बनाए गए प्लॉट में शामिल होते थे.
7 सालों तक फैलाता रहा आतंक
एनआईए ने बताया कि ये आतंकी 2006 में इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बना था और तब से उसके 2013 में पकड़े जाने तक उसने देश भर में होने वाले सिलसिले वार बम विस्फोटों में कच्चा माल, सूचना साझा करना, योजना बनाने जैसे बहुत से कामों को अंजाम दिया था. जिसमें कई मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था.
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