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Gyanvapi Masjid Muslim Side Says Supreme Court Made Mistake In 24 July Order | ज्ञानवापी पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से हुई गलती, मस्जिद कमेटी के वकील ने कोर्ट को बताया, CJI बोले


ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष अंजमुन इंतेजामिया बुधवार (26 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी चीफ जस्टिस ने 24 जुलाई वाले फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि बीते सोमवार को उन्होंने सर्वे पर रोक के आवेदन पर बहस की थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसका निपटारा किया, लेकिन आदेश में गलती से यह भी लिख दिया कि हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य न बताने वाली उनकी अपील का भी निपटारा कर दिया गया है. इससे हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर असर पड़ेगा. चीफ जस्टिस ने कहा कि इस भूल को सुधारा जा रहा है.

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