ED Director Tenure Extension: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की केंद्र की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (27 जुलाई) को सुनवाई शुरू हो चुकी है. (*15*)
इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने सभी याचिकाकर्ताओं को सूचित किया है. हम जानते हैं कि आपने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन परिस्थिति असाधारण है. एफएटीएफ (FATF) का दौरा नवंबर में है. इस पर जस्टिस बी.आर. गवई,ने कहा कि क्या आप यह छवि नहीं बना रहे हैं कि बाकी सभी अधिकारी अयोग्य हैं? सिर्फ एक ही अधिकारी काम करने में सक्षम है. (*15*)
क्या दलील दी गई?
जस्टिस गवई की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है. बात नेतृत्व की है. यह अधिकारी लगभग 5 साल से इस मामले की तैयारी से जुड़े हैं. भारत को जो रेटिंग मिलेगी उसका देश को व्यापक फायदा मिलेगा. वर्ल्ड बैंक की क्रेडिट रेटिंग वगैरह पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा. इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हमने समय दिया था कि सुविधापूर्वक एजेंसी में नेतृत्व परिवर्तन हो सके(*15*)
दरअसल ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को अवैध ठहराये जाने के कुछ दिन बाद केंद्र ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की समीक्षा जारी रहने के मद्देनजर उन्हें 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए बुधवार को कोर्ट का रुख किया. (*15*)
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