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Court Verdict On Delhi Police Closure Report On 11 January Against Brij Bhushan Sharan Singh In Pocso Case


Brij Bhushan Sharan Singh Information: दिल्ली की एक अदालत भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान की ओर से दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करना है या नहीं, इस पर 11 जनवरी को अपना आदेश सुनाएगी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर शुक्रवार (24 नवंबर) को इस संबंध में आदेश सुनाने वाली थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि आदेश तैयार नहीं है.

पुलिस ने पेश किया था क्लोजर रिपोर्ट

लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि एक अगस्त को बंद कमरे में हुई सुनवाई में नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, उसका वह विरोध नहीं करती है.

दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उसके पिता ने जांच के बीच में एक चौंकाने वाला दावा किया था कि उन्होंने सिंह से बदला लेने के लिए उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत की थी.

पॉक्सो एक्ट हटाने की सिफारिश की गई थी

पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट को हटाने की सिफारिश की थी. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज कराए गए एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न करने और पीछा करने का आरोप लगाया था.

पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बावजूद कोर्ट को इस संबंध में फैसला करना है कि वह इसे स्वीकार करेगी या पुलिस को आगे जांच का निर्देश देगी. बृजभूषण सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों का लगातार खंडन किया है.

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