(*16*) Shri Krishna Janmabhoomi: मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास तोड़फोड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मामले पर कोर्ट 16 अगस्त को सुनवाई करेगा. 16 अगस्त को मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि के पास रेलवे से किए जा रहे विध्वंस अभियान पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए सोमवार 14 अगस्त को सहमत हो गया.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि वह 16 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी.
9 अगस्त को विध्वंस का काम हुआ था शुरू
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांतो चंद्र सेन ने पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया. उन्होंने याचिका कि यह कहते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की कि एक वकील की गोली मारकर हत्या की वजह से उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद कर दी गई हैं. वरिष्ठ वकील सेन ने कहा कि 9 अगस्त को अधिकारियों ने अचानक से विध्वंस शुरू कर दिया, जबकि लोग 1800 के दशक से वहां रह रहे हैं.
16 अगस्त को सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि वे इसको 16 अगस्त को उचित पीठ के समक्ष रखेंगे. याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता राधा तारकर और आरोन शॉ ने किया. याचिका में याचिकाकर्ता ने रेलवे अधिकारियों, मथुरा में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन, मथुरा, उत्तर प्रदेश के समक्ष एक सिविल मुकदमा दायर किया और रेलवे प्राधिकरण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की, लेकिन इस बीच 9 अगस्त 2023 को विध्वंस का काम शुरू हो गया.
इसे अगले ही दिन 10 अगस्त को चुनौती दी गई. रेलवे के वकील ने 10 अगस्त को कहा था कि उनके पास विध्वंस के लिए कोई निर्देश नहीं है और तदनुसार सिविल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि वह निर्देश के साथ आएंगे. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने सिविल कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है, लेकिन सभी अदालतें बंद हैं और वे इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा सके. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि स्थिति का फायदा उठाते हुए रेलवे प्राधिकरण ने सबसे मनमाने तरीके से याचिकाकर्ताओं के घर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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