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(*15*) Director Sanjay Kumar Mishra Tenure Ends On 15 September After Supreme Court Declared Third Extension Illegal


(*15*) Director Tenure: ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल (15 सितंबर) शुक्रवार को खत्म हो रहा है. संजय कुमार मिश्रा ने 2018 में ईडी निदेशक का पद संभाला था. इसके बाद उन्हें विस्तार दिया गया था. 

संजय मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल 18 नवंबर 2023 तक निर्धारित था. उनके तीसरे सेवा विस्तार को बीती 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था और उन्हें 31 जुलाई तक पद छोड़ने का निर्देश दिया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार अवैध करार दिया

कोर्ट ने कहा था कि हमने संजय मिश्रा का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने को लेकर 2021 में ही आदेश जारी किया था. फिर भी कानून लाकर उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया गया. कोर्ट ने कहा था कि ये विस्तार हालांकि संवैधानिक तरीके से किया गया है, लेकिन इसे सही नहीं ठहराया जा सकता, ये अवैध है. 

केंद्र ने की थी ये अपील

इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक तत्काल आवेदन दायर किया था. जिसमें कहा गया था कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ओर से चल रहे मूल्यांकन के माध्यम से देश को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए मिश्रा की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी. 

कोर्ट ने 15 सितंबर तक पद पर रहने की अनुमति दी

सरकार ने अदालत से संजय मिश्रा को 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए कहा था. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को एक विशेष सुनवाई में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दिया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वह उनके विस्तार के लिए सरकार से कोई और अनुरोध स्वीकार नहीं करेगी. कोर्ट ने कहा था कि संजय मिश्रा 15-16 सितंबर की मध्यरात्रि से ईडी निदेशक नहीं रहेंगे. 

इन लोगों ने लगाई थी विस्तार के खिलाफ याचिका

बता दें कि, केंद्र सरकार ने 2020 में संजय मिश्रा को एक साल का सेवा विस्तार दिया था. इसके बाद नवंबर 2022 में भी उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले समेत अन्य ने संजय मिश्रा के विस्तार के खिलाफ याचिका लगाई थी. 

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