Supreme Court PIL on Preamble: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका, यह हमारा काम नहीं है. आप खुद अर्थ समझिए.
दरअसल, याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रस्तावना में कई शब्द हैं, जिनकी परिभाषा साफ नहीं है. जैसे उसे ‘बंधुत्व’ शब्द का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता. इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की खंडपीठ कर रही थी.
समझ नहीं आती आपकी दलीलें: सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता शिवम मिश्रा ने दलील दी थी कि वह ‘भाईचारा’ जैसे शब्दों का मतलब नहीं समझते है और अगर राहत नहीं दी गई तो उन्हें दुख होगा. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ता की दलील को नहीं समझ पाई. अदालत ने कहा, “आपकी दलीलें समझ में नहीं आतीं हैं. आपने कहा है कि अगर हम राहत नहीं देते हैं तो आपको दुख होगा.”
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