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वैष्णो देवी मंदिर के आसपास शराब और नॉन वेज को लेकर अब उठाया गया ये बड़ा कदम



<p><strong>Jammu &amp; Kashmir News:</strong> अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आधार शिविर कटरा में शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने और सेवन पर प्रतिबंध को दो महीने के लिए और बढ़ा दिया है.&nbsp;</p>
<p>अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह प्रतिबंध कटरा से त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित पवित्र गुफा और आसपास के इलाकों तक 12 किलोमीटर के मार्ग पर लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह आदेश जारी होने की तारीख से दो महीने तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता.</p>
<p><strong>अधिकारियों ने दी जानकारी</strong></p>
<p>अधिकारियों ने बताया कि कटरा के उप-मंडल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ​​ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है.&nbsp;</p>
<p>अधिकारियों ने आगे बताया कि ट्रैक के अलावा, यह प्रतिबंध ट्रैक के दोनों ओर दो किलोमीटर की दूरी तक के गांवों में लागू होगा, जिसमें अरली, हंसाली और मटयाल गांव शामिल हैं, कटरा-टिकरी सड़क के दोनों ओर 200 मीटर के दायरे में , जिसमें चंबा, सेरली और भगता गांव शामिल हैं तथा कटरा-जम्मू सड़क के दोनों ओर 200 मीटर के दायरे में, जिसमें कुंदरोरियां, कोटली बजलियान, नोमैन और मघाल गांव शामिल हैं.</p>
<p><strong>इन इलाकों में भी लागू रहेगा प्रतिबंध</strong></p>
<p>यह प्रतिबंध कटरा से नौ देवियां तथा अघार जित्तो और नौ देवियां बाजारों तक कटरा-रियासी सड़क के दोनों ओर 200 मीटर के दायरे में, रेलवे स्टेशन कटरा-सूल सड़क के दोनों ओर 200 मीटर के दायरे में तथा पंथाल-दोमेल सड़क के दोनों ओर 100 मीटर के दायरे में भी लागू होगा.</p>
<p>गौरतलब है कि इससे पहले 4 दिसंबर 2024 को ये आदेश दिया गया था. इस दौरान कटरा के उप मंडल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ​​ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत कटरा और आसपास के इलाकों में शराब और अंडे, चिकन, मटन और समुद्री भोजन सहित मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था.&nbsp;</p>

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