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महुआ मोइत्रा को हाई कोर्ट से झटका, सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस मामले में नहीं मिली राहत


लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सरकारी बंगले को खाली करने के मामले में मिले नोटिस के खिलाफ दायर याचिका कोर्ट ने गुरुवार (18 जनवरी, 2024) को खारिज कर दी. मोइत्रा ने संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 

लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद मोइत्रा को आवंटित सरकारी बंगला कई नोटिस के बाद तुरंत खाली करने को कहा गया है. 

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