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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास 10 दिनों तक नहीं हटेगा अतिक्रमण, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे डिमोलिशन ड्राइव पर 10 दिनों के लिए रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. साथ ही एक सप्ताह के बाद डिमोलिशन और पोस्ट केस के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.

याचिकाकर्ता का दावा किया था कि जिस जमीन से रेलवे अतिक्रमण हटा रहा था, वहां पर 100 साल से भी अधिक समय से लोग वहां रह रहे हैं. इस आधार पर कार्रवाई रोकने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से कोई मौजूद नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को सुने बिना कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया और एक हफ्ते बाद सुनवाई को कहा.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया कि रेलवे ने काफी सारा अतिक्रमण पहले ही हटा दिया है. अब सिर्फ 70-80 मकान बचे हैं, उन्हें तोड़ने पर रोक लगाई जाए. रेलवे ने तुरंत कार्रवाई पर रोक लगा दी और रेलवे को जवाब देने को कहा.

रेलवे की तरफ से नहीं मौजूद रहा कोई

ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, लेकिन सोमवार को हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकती थी, ऐसे में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट को जब जानकारी मिली कि हाई कोर्ट में सुनवाई संभव नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 अगस्त) को सुनवाई के लिए मामला लगा दिया. चूंकि रेलवे को इस सुनवाई की जानकारी नहीं थी, इसलिए रेलवे की तरफ से कोई मौजूद नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी और रेलवे को नोटिस जारी किया.

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