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बंगाल पुलिस मुख्यालय और DG के बंगले के बाहर धारा 163 लागू, बंद के बीच सरकार का बड़ा फैसला


Bengal Bandh: पश्चिम बंगाल में चल रहे बंद के बीच कोलकाता पुलिस ने बड़ा फैसला किया है. कोलकाता पुलिस के डीजी के बंगले के आसपास भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है. इसी तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय यानी भबानी भवन के आसपास भी धारा 163 लागू हुई है. जजेस कोट रोड क्रॉसिंग से बेकर रोड क्रॉसिंग, बेलविदर रोड क्रॉसिंग तक के क्षेत्र में धारा 163 जारी की गई है. पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि आज से 26 अक्टूबर तक 60 दिनों तक धारा 163 लागू रहेगी.

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