Puja Khedkar Case: पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिली है. कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और दिव्यांग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाने की आरोपी पूजा खेडकर को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी है. जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर के खिलाफ 14 फरवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी 2025 को होगी. 2023 बैच की पूजा खेडकर पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप है. केंद्र सरकार की ओर से पूजा खेडकर के चयन प्रक्रिया की जांच के लिए समिति का गठन भी किया गया है, हालांकि उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का खंडन किया है.
यूपीएससी ने खेडकर का आईएएस अधिकारी के रूप में चयन रद्द कर दिया और यहां तक कि गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने के आरोपो की जांच के बाद उन्हें भविष्य में सिविल सेवा परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया. दिल्ली पुलिस ने भी पूजा खेडकर के खिलाफ कई अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की है.
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