<p>सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार (11 दिसंबर) को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 को हटाए जाने के 2019 के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 की 3 शक्तियों के तहत राष्ट्रपति का फैसला सही था और इस पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है.</p>
<p>सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं. कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए. साथ ही राज्य का दर्जा वापस देने का भी निर्देश दिया है.</p>